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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने के.आर. बाजार के फुटपाथ विक्रेताओं को राहत दी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाजार परिसर के खुली जगहों पर व्यापार करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को राहत प्रदान की है। न्यायालय ने विक्रेताओं और संबंधित संस्थाओं को अपने वर्तमान स्थानों पर अस्थायी और स्थायी ढांचे न लगाने का निर्देश दिया है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के प्रसिद्ध के.आर. बाजार परिसर में खुली जगहों पर व्यापार करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह आदेश विक्रेता संघ और उसके सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है।
न्यायालय के निर्देशानुसार, विक्रेता संघ और इसके सदस्यों को बाजार परिसर के खुली क्षेत्रों में अपने वर्तमान व्यावसायिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अस्थायी अथवा स्थायी ढांचे का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस निर्णय का मतलब है कि विक्रेताओं को बिना किसी भौतिक संरचना के अपना कारोबार संचालित करना होगा।
के.आर. बाजार, जो शहर के केंद्रीय क्षेत्रों में स्थित है, सदियों से खुदरा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह फुटपाथ विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है। न्यायालय का यह आदेश इन छोटे व्यापारियों और बाजार प्रशासन के बीच चलने वाले विवाद को निपटाने का प्रयास है।
यह निर्णय शहर में अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जहां हजारों लोग आजीविका के लिए फुटपाथ विक्रय पर निर्भर हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश से विक्रेताओं को अपने व्यावसायिक अधिकारों को बनाए रखने में मदद मिलने की संभावना है।