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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंदिरों के वित्त प्रबंधन के लिए तकनीकी सुधार का आदेश दिया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदू धार्मिक संस्थान और दाता निधि विभाग के नियंत्रण में आने वाले सभी मंदिरों में वित्तीय पारदर्शिता लाने और धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में वित्तीय प्रबंधन और संपत्ति के संचालन में सुधार के लिए एक व्यापक तकनीकी सुधार योजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय हिंदू धार्मिक संस्थान और दाता निधि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में लागू होगा।
न्यायालय के निर्देश पारदर्शिता सुनिश्चित करने और धार्मिक संस्थानों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने पर केंद्रित हैं। इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य मंदिर के कोष के दुरुपयोग को रोकना और भक्तों के दान का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
तकनीकी प्रणाली के माध्यम से मंदिरों के वित्तीय लेनदेन, संपत्ति प्रबंधन और दान संग्रह को नियंत्रित किया जाएगा। इससे सभी वित्तीय गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और जनता को पारदर्शी जानकारी मिल सकेगी।
विभाग को इन निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इस आदेश से धार्मिक संस्थानों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने और जवाबदेही में सुधार आने की अपेक्षा है।