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कर्नाटक हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड की जमीन अधिग्रहण रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड की सूर्यनगर चतुर्थ चरण आवासीय परियोजना के लिए 1,938 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। यह निर्णय परियोजना की कानूनी वैधता को लेकर उठाई गई चुनौतियों के बाद आया है।

LSN India · 31 August 2026

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड की जमीन अधिग्रहण रद्द की

बेंगलुरु में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (केएचबी) की सूर्यनगर चतुर्थ चरण आवासीय लेआउट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को निरस्त कर दिया है। यह निर्णय 1,938 एकड़ जमीन से संबंधित है जिसे इस परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था।

कोर्ट के इस आदेश से परियोजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में परियोजना से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक कमियों का उल्लेख किया है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रियागत मामलों में अनियमितताओं के कारण अदालत ने इस कार्रवाई की है।

कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एक प्रमुख सार्वजनिक आवास निर्माण संस्था है। सूर्यनगर परियोजना राज्य की आवास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस निर्णय के बाद बोर्ड को अपनी कानूनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

यह मामला आवास क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों को हाइलाइट करता है। राज्य सरकार से संबंधित हितधारकों की ओर से परियोजना से संबंधित अगले कदमों का इंतजार है।