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कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती सूची को किया रद्द, नियम बदलने पर लगाई रोक
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षक चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में किए गए अवैध बदलाव को लेकर चयन सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मूल मानदंडों के अनुसार तीन महीने में नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किए गए नियमों के अवैध संशोधन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने चयन एवं भर्ती प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई शिक्षक चयन सूची को रद्द कर दिया है। यह निर्णय इस बात के आधार पर दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया चलने के दौरान अनुमति के बिना नियमों में परिवर्तन किए गए थे।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के मध्य में नियम बदलना उम्मीदवारों के साथ अन्याय है और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है।
न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मूल भर्ती नियमों के अनुसार पुनः चयन सूची तैयार करें। साथ ही, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने का समय तीन महीने निर्धारित किया गया है।
यह फैसला शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में नियमितता बनाए रखने और उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग को अब इस आदेश के अनुपालन के लिए कार्रवाई करनी होगी।