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कर्नाटक में फिल्म टिकटों पर 2% सेस लगाने की योजना रद्द
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा फिल्म टिकटों पर 2 प्रतिशत सेस लगाने के निर्णय को खारिज कर दिया है। यह सेस पंजीकृत सिनेमा और सांस्कृतिक कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि बनाने के उद्देश्य से लगाया जाना था।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना को रद्द कर दिया है जिसमें सिनेमा हॉलों में बेची जाने वाली टिकटों पर 2 प्रतिशत सेस लगाने का प्रस्ताव था। न्यायालय ने पाया कि इस सेस को लागू करने का सरकार का तरीका संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप नहीं था।
कर्नाटक सरकार ने इस सेस को फिल्म उद्योग में काम करने वाले पंजीकृत सिनेमा और सांस्कृतिक कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि स्थापित करने के उद्देश्य से लागू करने की योजना बनाई थी। इस राजस्व से सिने कर्मियों को विभिन्न सुविधाएं और बीमा कवरेज प्रदान किया जाना था।
उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यद्यपि सेस का उद्देश्य कल्याणकारी था, किंतु इसे लागू करने की प्रक्रिया में विधिक खामियां थीं। न्यायालय ने माना कि सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय के लिए समुचित विधायी अनुमोदन लेना आवश्यक था।
इस निर्णय से कर्नाटक के फिल्म उद्योग और सरकार के बीच चलने वाली कल्याण योजनाओं को लेकर विचार-विमर्श फिर से शुरू हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इस मामले में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कोई वैकल्पिक तरीका खोजना चाहिए।