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कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण वृद्धि को रद्द किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 में किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में वृद्धि को असंवैधानिक माना है। अदालत की राय में यह संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है।

LSN India · 12 October 2026

कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण वृद्धि को रद्द किया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 2022 में पारित किए गए आरक्षण संशोधन कानून के मुख्य प्रावधानों को रद्द कर दिया है। न्यायालय का निर्णय है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक बढ़ाने का कदम संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस वृद्धि के कारण कुल आरक्षण 56 प्रतिशत हो जाता था, जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को लांघ जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य को इस संवैधानिक सीमा को पार नहीं करने की अनुमति नहीं है।

यह निर्णय सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैसला है। कर्नाटक सरकार के पास इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विकल्प है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय भी भविष्य में निर्णय ले सकता है।