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कर्नाटक: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव
कर्नाटक सरकार के मसौदा नियमों में 15 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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कर्नाटक सरकार ने कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए नए मसौदा नियम प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इन नियमों का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में अनुचित प्रथाओं को नियंत्रित करना और छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
प्रस्तावित मसौदा नियमों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को प्रतिदिन अधिकतम पांच घंटे की कोचिंग प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, नियमों में फीस किस्तों में देने और छात्रों को रिफंड सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।
इन नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए कोचिंग संस्थानों पर पांच लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यह कदम छात्रों पर अत्यधिक दबाव को कम करने और उनकी समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
कर्नाटक सरकार इस मसौदा नियमन को लागू करने से पहले सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांग रही है। इस नीति के माध्यम से राज्य शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास कर रहा है।