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कर्नाटक ने वृद्धा पेंशन की आय सीमा बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये की
कर्नाटक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आय की पात्रता सीमा में वृद्धि की है। इस कदम से बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों का एक बड़ा वर्ग पेंशन लाभ के दायरे में आ सकता है।
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कर्नाटक राज्य ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आय सीमा को 1.2 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह संशोधन पहले निर्धारित सीमा से अधिक है और राज्य के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
इस नीतिगत बदलाव से वृद्ध नागरिक, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति जो पहले आय के मानदंड के कारण योजना से बाहर रह गए थे, अब पुनः लाभार्थी बन सकते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य इन श्रेणियों के समस्त पात्र व्यक्तियों का सत्यापन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्रदान करना है।
इस कदम से प्रभावित होने वाले लाभार्थियों को अपनी पात्रता के लिए सक्षम प्राधिकरणों के समक्ष आवेदन करना होगा। राज्य प्रशासन लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वंचित वर्गों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
कर्नाटक द्वारा यह कदम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाने और राज्य के सबसे कमजोर तबकों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।