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बाइक टैक्सी मामले में कर्नाटक की ओर से सॉलिसिटर जनरल करेंगे पक्ष रखना

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के बाइक-टैक्सी को मंजूरी देने के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। सरकार का तर्क है कि दोपहिया वाहनों की सुरक्षा मानकों में कमी, दुर्घटना में मृत्यु दर अधिक और ट्रैफिक में बढ़ोतरी होगी।

LSN India · 27 October 2026

बाइक टैक्सी मामले में कर्नाटक की ओर से सॉलिसिटर जनरल करेंगे पक्ष रखना

कर्नाटक सरकार बाइक-टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका में सॉलिसिटर जनरल को शामिल करने जा रही है। यह कदम राज्य के तरफ से अपनी दलीलों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

राज्य सरकार का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। दोपहिया वाहनों की सुरक्षा मानकों में अपर्याप्तता और बाइक टैक्सी सेवाओं में दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में वृद्धि की संभावना है, यह कर्नाटक की प्रमुख चिंता है।

इसके अलावा, राज्य का तर्क है कि बाइक-टैक्सी सेवाओं के विस्तार से शहरी इलाकों में यातायात की भीड़ में और वृद्धि होगी। सॉलिसिटर जनरल की भागीदारी से कर्नाटक की कानूनी दलीलों को और प्रभावशाली बनाने की उम्मीद है।

बाइक-टैक्सी सेवाओं को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विवाद जारी है। कुछ राज्य इसे रोजगार का एक सहज माध्यम मानते हैं, जबकि अन्य राज्य जनता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कर्नाटक का यह कदम इसी विवाद के बीच उठाया गया है।