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कर्नाटक सरकारी और निजी कार्यालयों में कन्नड़ ध्वज के लिए कानून लाएगी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में सरकारी और निजी कार्यालयों में कन्नड़ ध्वज लगाने को अनिवार्य करने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है। यह कदम क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य सरकार राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में कन्नड़ ध्वज प्रदर्शित करने के लिए एक विधायी ढांचा स्थापित करेगी। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भाषायी गौरव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
शिवकुमार के अनुसार, प्रस्तावित कानून कन्नड़ संस्कृति और विरासत को संरक्षित और प्रचारित करने की राज्य की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। कन्नड़ भाषा और संस्कृति को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में समान महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, जो इस पहल का मूल उद्देश्य है।
राज्य सरकार का यह निर्णय कन्नड़ सांस्कृतिक संगठनों और भाषा प्रेमियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने की संभावना है। कानून तैयार करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाने की उम्मीद है ताकि इसे विधानसभा के सामने प्रस्तुत किया जा सके।
यह प्रस्ताव क्षेत्रीय सरकारों द्वारा स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को दर्शाता है। कर्नाटक ऐसे कानून को लागू करने वाले भारतीय राज्यों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।