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केरल विधानसभा में फाइबर लाठी लाने पर स्पीकर की पाबंदी
केरल विधानसभा के स्पीकर तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने सदन में फाइबर पुलिस लाठी लाने के खिलाफ फैसला सुनाया है। यह निर्णय सीपीआई(एम) विधायक वी. जॉय द्वारा थिरुवनंतपुरम में एसएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में लाई गई टूटी हुई लाठी के मामले में आया है।
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केरल विधानसभा के अध्यक्ष तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने सदन में फाइबर पुलिस लाठी लाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। यह फैसला 12 अक्टूबर को सीपीआई(एम) के वरिष्ठ विधायक वी. जॉय द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आया है। जॉय ने विधानसभा में एक टूटी हुई फाइबर लाठी प्रदर्शित की थी और थिरुवनंतपुरम में छात्र संघ के सदस्यों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी थी।
विधायक जॉय ने यह लाठी सदन में पुलिस की तथाकथित अत्यधिक बल प्रयोग की घटना को दर्शाने के लिए प्रस्तुत की थी। इसके माध्यम से वह छात्र संघन (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के संदर्भ में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे।
हालांकि, स्पीकर राधाकृष्णन ने सदन के भीतर ऐसी वस्तुओं को लाने और प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी। यह निर्णय विधानसभा के नियमों और सदन की गरिमा को बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित था।
यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सदन में कानूनी और संवैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करती है। स्पीकर के निर्णय के बावजूद, मुद्दा अभी भी विधानसभा के एजेंडे में रह सकता है।