LSN News › India

Politics · India Bureau

नेडुम्बासेरी लक्जरी कार दुर्घटना: जिला अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

केरल के नेडुम्बासेरी में लक्जरी कार दुर्घटना मामले में जिला अदालत ने सभी चारों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रमुख आरोपी सुहैल साजीव और उनके तीन सहयोगी निनव, अमीन शाह और जॉयल एस. की याचिकाएं अस्वीकार की गई हैं।

LSN India · 28 October 2026

नेडुम्बासेरी लक्जरी कार दुर्घटना: जिला अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

केरल के कोच्चि जिले में नेडुम्बासेरी इलाके में हुई एक लक्जरी कार दुर्घटना के मामले में जिला अदालत ने सभी चारों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आरोपियों में प्रमुख आरोपी सुहैल साजीव के साथ-साथ निनव, अमीन शाह और जॉयल एस. शामिल हैं, जिनकी उम्र 19 वर्ष है।

यह याचिका दाखिल करने से पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने भी इन चारों युवकों की जमानत के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च अदालत में अपनी जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं।

जिला अदालत के इस फैसले से मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज हो जाएगी। मजिस्ट्रेट अदालत और जिला अदालत दोनों के स्तरों पर जमानत खारिज होने से यह संकेत मिलता है कि अदालत मामले की गंभीरता को स्वीकार कर रही है।

नेडुम्बासेरी इलाके में हुई इस दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है और प्रांरंभिक जांच चल रही है।