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केरल में बाल यौन शोषण के मामले में 78 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ को 47 साल की सजा

केरल की अदालत ने बाल संरक्षण कानून के तहत एक वरिष्ठ बाल चिकित्सक को 47 साल की कठोर कैद की सजा दी है। यह मामला बाल यौन शोषण और उत्पीड़न से संबंधित है।

LSN India · 2 November 2026

केरल में बाल यौन शोषण के मामले में 78 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ को 47 साल की सजा

केरल में एक सत्र न्यायालय ने सोमवार को 78 वर्षीय बाल रोग विशेषज्ञ को बालकों के यौन शोषण की रोकथाम कानून (पॉक्सो अधिनियम) के तहत 47 साल की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के अनुसार आरोपी ने लंबे समय तक बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा दी है। पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत ने सभी आरोपों में दोषी ठहराते हुए लंबी अवधि की कैद का आदेश दिया। इस अवधि में आरोपी को जमानत की सुविधा नहीं दी गई है।

यह मामला पिछले कुछ सालों में केरल में बाल सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंता को दर्शाता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़ितों के बयानों और प्रमाणों के आधार पर अदालत तक पहुंचे इस मामले में कड़े कानूनी प्रावधानों का उपयोग किया गया।

इस निर्णय को बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सजा अन्य संभावित अपराधियों के लिए एक संदेश है कि ऐसे अपराधों के लिए कानून कितना कठोर है।