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मलप्पुरम में यौन शोषण मामले में आरोपी को 47 साल की कड़ी सजा
मलप्पुरम में पोक्सो कानून के तहत एक आरोपी को अदालत ने 47 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़ित को मुआवजे की योजना के तहत अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
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केरल के मलप्पुरम जिले में अदालत ने बाल यौन शोषण के मामले में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की लंबी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 47 साल की सजा का दंड दिया है। यह सजा संरक्षण बाल अधिकार अधिनियम (पोक्सो) के तहत दी गई है, जो बच्चों के विरुद्ध किए गए गंभीर अपराधों में कठोर दंड का प्रावधान करता है। अदालत की कार्यवाही को गंभीरता से लिया गया है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय सुनिश्चित किया गया है। मामले के निर्णय से बाल सुरक्षा के प्रति न्यायिक प्रणाली की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही, अदालत ने पीड़ित बालक को सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायालय ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करे। यह कदम पीड़ित को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। ऐसे मामलों में राज्य द्वारा पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं।