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कोचीन कार हादसे में जज के बेटे की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

एरनाकुलम सेशन कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोर की जमानत को चुनौती देने वाली राज्य और पीड़ित परिवार की अपील को खारिज कर दिया है। यह किशोर एक व्यक्ति की मृत्यु में शामिल है।

LSN India · 5 November 2026

कोचीन कार हादसे में जज के बेटे की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

कोचीन में एक घातक कार हादसे में शामिल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 17 वर्षीय पुत्र की जमानत को रद्द करने के लिए दायर याचिकाएं एरनाकुलम सेशन कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं। राज्य सरकार और पीड़ित के परिवार दोनों द्वारा दायर किए गए आवेदन को न्यायालय ने मंजूर नहीं किया है।

इस मामले में न्यायालय द्वारा पहले किशोर को जमानत दी जा चुकी थी। राज्य पक्ष और पीड़ित के परिवार वकीलों ने तर्क दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत की शर्तों को सख्त किया जाना चाहिए या इसे रद्द किया जाना चाहिए।

यह घटना कोचीन में घटी थी जहां कार चलाते समय एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने पाठ्यक्रम में जारी है और मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

न्यायालय के निर्णय के बाद मामले में आगे की कार्यवाही की संभावना है। पक्ष अपने कानूनी विकल्प का आकलन करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जाए।