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चेरानल्लूर लग्जरी कार हादसा: किशोर को जमानत मिली, अदालत ने पुलिस को फटकारा
केरल की अदालत ने चेरानल्लूर कार दुर्घटना मामले में किशोर आरोपी को जमानत दी है। न्यायाधीश ने एफआईआर दर्ज करने के आधार पर सवाल उठाते हुए पुलिस और अभियोजन को आलोचना की है।
LSN India ·

केरल के कोच्चि में चेरानल्लूर लग्जरी कार दुर्घटना मामले में अदालत ने किशोर आरोपी की जमानत यथावत रखी है। न्यायाधीश कविता गंगाधरन ने इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की कार्रवाई पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं।
जांच अधिकारियों के खिलाफ अदालत का मुख्य आरोप यह है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए कानूनी आधार स्पष्ट नहीं था। न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि किसी किशोर के विरुद्ध एफआईआर तभी दर्ज किया जा सकता है जब आरोपित अपराध में कम से कम सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। अदालत के अनुसार, मौजूदा मामले में इस मानदंड को पूरा करने में संदेह की गुंजाइश है।
न्यायाधीश गंगाधरन ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस और अभियोजन को किशोर न्याय कानून के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अधिक सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए था। यह टिप्पणी प्रक्रियात्मक नियमों के पालन में लापरवाही की ओर इशारा करती है।
अदालत का यह निर्णय किशोर न्याय प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फैसले में न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रियाएं भले ही किसी गंभीर अपराध से संबंधित हों, पर संवैधानिक सुरक्षा उपायों से समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर जब नाबालिगों के मामले हों।