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भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े न्यायालय आदेशों पर देरी न करें: केरल

केरल के वित्त विभाग ने सरकारी विभागों को न्यायालय के आदेशों का तुरंत पालन सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य बैंक खातों की कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाई से बचना है।

LSN India · 6 September 2026

भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े न्यायालय आदेशों पर देरी न करें: केरल

केरल के वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी करके सरकारी विभागों को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे के मामलों में न्यायालय के आदेशों का तुरंत पालन करने का निर्देश दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि किसी भी स्तर पर विलंब से बचने के लिए प्रत्येक विभाग को एक आंतरिक निगरानी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

वित्त विभाग का यह कदम सरकारी विभागों द्वारा न्यायालय के निर्णयों का पालन न करने के कारण उत्पन्न जटिलताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय आदेशों का पालन न करने से सरकारी बैंक खातों की कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी संबंधित विभागों को न्यायालय के निर्देशों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। परिपत्र का मुख्य उद्देश्य न्यायालय के आदेशों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाना और नागरिकों को उचित मुआवजा दिलवाना है।

यह कदम भूमि अधिग्रहण मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की केरल सरकार की प्रतिश्रुति को दर्शाता है। विभाग सभी सरकारी एजेंसियों से इस परिपत्र के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा कर रहा है।