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केरल में विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहन कर छूट की सीमा बढ़ाई गई

केरल सरकार ने विकलांग नागरिकों के लिए वाहन कर में छूट की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी है। यह निर्णय विकलांग व्यक्तियों को बेहतर गतिशीलता विकल्पों तक पहुंच प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

LSN India · 23 September 2026

केरल में विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहन कर छूट की सीमा बढ़ाई गई

केरल सरकार ने विकलांग जनों के लिए वाहन क्रय पर कर छूट की पात्रता सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अब इस कर छूट का लाभ 15 लाख रुपये तक की खरीद कीमत वाले वाहनों पर मिल सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये तक थी।

यह नीति परिवर्तन विकलांग व्यक्तियों को उन्नत और अधिक सुविधाजनक वाहनों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। बेहतर गुणवत्ता और आधुनिक सुविधाओं वाले वाहन अक्सर इस उच्च मूल्य श्रेणी में उपलब्ध होते हैं, जो विकलांग नागरिकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

राज्य सरकार का यह कदम समावेशी नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक बोझ को कम करते हुए, यह उपाय उन्हें आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से एकीकृत रहने में मदद करता है।

इस छूट के तहत आने वाले वाहनों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार और मोटरसाइकिल शामिल हैं, जो विकलांग व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाएंगे। राज्य के विकलांगता कल्याण विभाग के अनुसार, यह संशोधन पहले से ही इस सुविधा का लाभ ले रहे व्यक्तियों के लिए भी लागू होगा।