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केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हाथी संरक्षण के कदमों का ब्यौरा न देने पर
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राज्य के सबसे ऊंचे पालतू हाथी की सुरक्षा को लेकर कड़ी आलोचना की है। अदालत ने सवाल उठाया है कि सरकार ने अपने हलफनामे में हाथी की कस्टडी लेने की जानकारी क्यों नहीं दी।
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भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से राज्य के सबसे ऊंचे कैद हाथी की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण मांगते हुए आलोचना की है। न्यायालय ने सरकार के दावों पर सवाल उठाया है कि उसने नौ जून को आदेश जारी होने के बाद इस हाथी की कस्टडी ले ली थी।
अदालत की प्रमुख चिंता यह है कि केरल सरकार ने अपनी आधिकारिक जानकारी और हलफनामे में इस महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं किया। यह पारदर्शिता की कमी सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता का विषय बन गई है।
हाथी के कल्याण और उचित देखभाल को लेकर न्यायालय पहले से ही सक्रिय है। सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह पशु संरक्षण के सभी मानदंडों का पालन करते हुए विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करे।
यह मामला भारत में कैद पशुओं की देखभाल और संरक्षण के प्रति सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती सतर्कता को दर्शाता है। न्यायालय ने केरल सरकार को आने वाली सुनवाई में सभी संबंधित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।