LSN News › India

Politics · India Bureau

केरल हाईकोर्ट ने बॉडीबिल्डर्स की पुलिस नियुक्ति की जांच याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने पूर्व सरकार के दौरान दो बॉडीबिल्डर्स की पुलिस बल में नियुक्ति को लेकर विजिलेंस जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

LSN India · 18 October 2026

केरल हाईकोर्ट ने बॉडीबिल्डर्स की पुलिस नियुक्ति की जांच याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने दो बॉडीबिल्डर्स की पुलिस बल में नियुक्ति की जांच के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता के.एम. शाजहान ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इन नियुक्तियों के संबंध में अनियमितताओं का आरोप लगाया था।

न्यायालय को बताया गया कि वर्तमान सरकार इन दोनों बॉडीबिल्डर्स की नियुक्ति से संबंधित कैबिनेट निर्णय की फिर से जांच कर रही है। सरकार का यह कदम मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उठाया गया है।

शाजहान ने दावा किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं की गईं और इसके लिए विजिलेंस विभाग द्वारा एक औपचारिक जांच की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया।

सरकार द्वारा कैबिनेट निर्णय की समीक्षा किए जाने के साथ ही यह मामला अब प्रशासनिक स्तर पर निपटाए जाने की ओर बढ़ गया है। विभिन्न पक्षों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह पुनर्विचार प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकती है।