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केरल हाईकोर्ट ने पिनारायी विजयन को CMRL मामले में राहत देने से किया इनकार

CPI(M) नेता पिनारायी विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद PA मोहम्मद रियास को CMRL विवाद में अदालत के आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी गई है।

LSN India · 15 October 2026

केरल हाईकोर्ट ने पिनारायी विजयन को CMRL मामले में राहत देने से किया इनकार

केरल उच्च न्यायालय ने सीएमआरएल मामले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन और उनके परिवार के सदस्यों की याचिका को खारिज कर दिया है। विजयन की बेटी वीणा विजयन और उनके दामाद पीए मोहम्मद रियास भी इस निर्णय से प्रभावित हैं।

अदालत ने निर्धारित किया है कि याचिकाकर्ताओं के पास पहले दिए गए आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। यह निर्णय सीपीआई(एम) नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, जो इस मामले में राहत की अपेक्षा कर रहा था।

CMRL मामला राज्य में राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद परिस्थিति विजयन और उनके सहयोगियों के लिए और जटिल हो गई है।

यह निर्णय केरल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके व्यापक प्रभाव देखे जा सकते हैं।