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CMRL मामले में पिनराई विजयन को केरल हाई कोर्ट से झटका, अपील की याचिका खारिज
केरल उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद मोहम्मद रियास की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिंगल जज के फैसले से आवेदकों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं।
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कोचीन मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) घोटाले में पिनराई विजयन को केरल उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण झटका लगा है। डिवीजन बेंच ने मुख्यमंत्री, उनकी बेटी टी. वीना और दामाद मोहम्मद रियास की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 9 अक्टूबर को सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट का मानना है कि सिंगल जज के फैसले ने आवेदकों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों को प्रभावित नहीं किया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले के बाद भी आवेदकों को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध संवैधानिक या वैधानिक उपायों का सहारा लेने का अधिकार बरकरार है। उन्हें अन्य कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करके अपना पक्ष रख सकते हैं।
यह निर्णय सीएमआरएल परियोजना से जुड़ी विवादास्पद डील के बीच आया है। मामला करोड़ों रुपये की अनियमितताओं से संबंधित है जो कई सालों से विवाद का विषय बना हुआ है।