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डिजिटल सर्वेक्षण में अनियमितताओं की जांच के लिए केरल HC ने राज्य को दिया निर्देश
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को डिजिटल सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल नियुक्त करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता शाजी जे. कोडनकंदाथ की याचिका में 150 करोड़ रुपये के सार्वजनिक नुकसान का आरोप लगाया गया था।
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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह डिजिटल पुनः सर्वेक्षण परियोजना में होने वाली अनियमितताओं की छानबीन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर तुरंत निर्णय ले। न्यायालय का यह निर्देश कांग्रेस के प्रमुख नेता शाजी जे. कोडनकंदाथ द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद आया है।
कोडनकंदाथ की याचिका में दावा किया गया था कि डिजिटल सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद से जुड़ी निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इन अनियमितताओं के कारण राज्य के राजकोष को लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पारदर्शिता की कमी और प्रक्रियागत खामियों के कारण यह सार्वजनिक धन की बर्बादी हुई।
उच्च न्यायालय ने राज्य से अपेक्षा की है कि वह अनुभवी विशेषज्ञों से युक्त एक स्वतंत्र पैनल का गठन करे जो संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच कर सके। इस पैनल को निविदा प्रक्रिया, उपकरणों की खरीद, और उससे संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन की समीक्षा करनी चाहिए।
डिजिटल सर्वेक्षण परियोजना केरल में भूमि रिकॉर्ड को आधुनिकीकरण करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय इस बात को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।