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मुट्टिल वृक्ष कटाई मामले में केरल उच्च न्यायालय ने रोजी ऑगस्टीन की याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने मुट्टिल वृक्ष कटाई मामले में आरोपी रोजी ऑगस्टीन की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने उन्हें इस संबंध में जिला स्तर की अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने मुट्टिल वृक्ष कटाई मामले से जुड़ी रोजी ऑगस्टीन की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में वह चल रहे मुकदमे को स्थगित करवाना चाहते थे। न्यायालय की ओर से यह फैसला सुनाया गया है कि वह इस संबंध में सीधे जिला स्तर की अदालत का दरवाजा खटखटाएं।
इरणाकुलम जिले में स्थित छोट्टानिक्कर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रोजी ऑगस्टीन को इसी अदालत के समक्ष अपनी विशेष अनुरोध प्रस्तुत करनी होगी।
यह मामला काफी समय से विभिन्न न्यायिक मंचों में लंबित है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के साथ इस मामले की सुनवाई का रास्ता अब और स्पष्ट हो गया है। वृक्ष कटाई से संबंधित इस विवाद में जिला अदालत का निर्णय अब अंतिम कदम बन गया है।