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SNDP माइक्रोफाइनेंस घोटाले में अभियुक्तों के मुकदमे के लिए अनुमति पर केरल HC ने सुरक्षित रखा आदेश
केरल उच्च न्यायालय ने SNDP माइक्रोफाइनेंस घोटाले में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन के लिए आवश्यक अनुमति के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन ने राज्य सरकार के इस पक्ष को दर्ज करने के बाद आदेश सुरक्षित किया कि इस मामले में अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।
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केरल उच्च न्यायालय ने SNDP माइक्रोफाइनेंस घोटाले से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन संबंधी कानूनी सवाल पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन की खंडपीठ ने अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया।
अदालत के समक्ष केंद्रीय मुद्दा अभियोजन शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमति का था। राज्य सरकार ने अदालत को अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विशेष मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने इस कानूनी पहलू की गंभीरता को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रखा।
न्यायमूर्ति बधारुद्दीन ने संकेत दिया कि अनुमति संबंधी कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत विचार किया जाना आवश्यक है। अदालत अभियोजन प्रक्रिया से संबंधित कानूनी पहलुओं और सरकारी स्टैंड दोनों को ध्यान में रखते हुए अपना आदेश तैयार कर रही है। निर्णय के समय की घोषणा अभी की जानी बाकी है।