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विजयन और रिश्तेदारों के खिलाफ FIR याचिका पर HC ने सुरक्षित रखा आदेश

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को CMRL मासिक भुगतान मामले में विपक्ष नेता पिनारायी विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और CPI(M) विधायक PA मोहम्मद रियास के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

LSN India · 30 September 2026

विजयन और रिश्तेदारों के खिलाफ FIR याचिका पर HC ने सुरक्षित रखा आदेश

केरल के मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ी CMRL परियोजना के संदर्भ में दायर याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपना निर्णय सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की मांग की थी।

विपक्ष नेता विजयन के अलावा, उनकी पुत्री वीणा टी और CPI(M) के विधायक PA मोहम्मद रियास को भी इस याचिका में शामिल किया गया है। मामला CMRL के तहत किए गए मासिक भुगतान से संबंधित है जो काफी विवादास्पद रहा है।

न्यायालय ने याचिका की सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत के संरक्षित आदेश से यह पता चलता है कि न्यायमूर्तियों को मामले पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है।

यह याचिका सार्वजनिक हित में FIR दर्ज करने की मांग करती है। अदालत के आदेश का इंतजार अभी जारी है जिससे यह साफ हो सकेगा कि क्या कानूनी दायरे में आरोपों की जांच की जाएगी।