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केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद विजयन के पास सीमित कानूनी विकल्प
केरल उच्च न्यायालय ने पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद मोहम्मद रियास की रिट अपील को खारिज कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, उन्हें अब एफआईआर के पंजीकरण को चुनौती देने या सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के विकल्प हैं।
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केरल उच्च न्यायालय ने सीएमआरएल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा और दामाद मोहम्मद रियास की रिट अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद तीनों के समक्ष कानूनी रास्ते सीमित रह गए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के पास दो प्रमुख विकल्प हैं। पहला विकल्प एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एफआईआर के पंजीकरण को सीधे चुनौती देना है। दूसरा विकल्प केरल उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल करना है।
एकल न्यायाधीश ने पहले एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध विजयन और अन्य ने उच्च न्यायालय में रिट अपील की थी। उच्च न्यायालय ने इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस मामले से संबंधित कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि तीनों को अब सावधानीपूर्वक अपना अगला कदम उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के मामले में उन्हें मजबूत कानूनी आधार प्रस्तुत करने होंगे। वहीं, एफआईआर के पंजीकरण को चुनौती देते समय उन्हें जांच में प्रक्रियात्मक खामियों पर जोर देना होगा।