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केरल उच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम बदलने का स्वागत किया
केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों को 'सुख और कल्याण केंद्र' नाम देने के निर्णय का स्वागत किया है। न्यायालय का मानना है कि यह नाम परिवर्तन समाज में वांछित सकारात्मक बदलाव को गति देगा।
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केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य के मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर 'सुख और कल्याण केंद्र' रखने के निर्णय पर सकारात्मक टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति बसंत बलाजी की खंडपीठ ने कहा कि यह नाम परिवर्तन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
खंडपीठ का मत है कि नए नाम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो जाएगा। यह नामकरण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने में सहायक साबित हो सकता है।
न्यायालय का मानना है कि सुख और कल्याण केंद्रों का नाम लोगों को इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए अधिक प्रेरित करेगा। इस पहल से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सामान्य जनता की पहुंच बढ़ने की संभावना है।