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केरल हाईकोर्ट ने विजयन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को मंजूरी दी
केरल उच्च न्यायालय ने सीएमआरएल घूसखोरी मामले में ईडी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति दे दी है। वकील के. एम. शाजहान की याचिका में पुलिस से प्रारंभिक जांच के बजाय सीधे एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
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केरल उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केरल मेट्रो रेल लिमिटेड से संबंधित घूसखोरी आरोपों में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति दी है। प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अदालत ने इस याचिका पर सकारात्मक निर्णय दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता के. एम. शाजहान द्वारा दायर की गई याचिका में तर्क दिया गया था कि इन गंभीर आरोपों की जांच के लिए केवल प्रारंभिक पूछताछ पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ता का मानना था कि ईडी की रिपोर्ट पर आधारित इन आरोपों के मामले में सीधे एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए।
यह निर्णय केरल राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच अब अधिक गंभीर रूप से आगे बढ़ेगी। पुलिस अब ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर औपचारिक रूप से मामला दर्ज करेगी।
इस मामले में केरल मेट्रो रेल लिमिटेड के संदर्भ में तथ्य-कथन और भ्रष्टाचार के आरोपों के चारों ओर विवाद जारी है। अदालत का यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।