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शुहैब हत्या मामले में आरोपी की स्थानांतरण याचिका खारिज
केरल उच्च न्यायालय ने शुहैब हत्या मामले में आरोपी की स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि न्यायिक कार्यवाही स्थानांतरित करने का आधार यह नहीं है कि आदेश सही हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या अन्यायपूर्ण परीक्षण का आशंका वास्तविक और न्यायसंगत है।
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केरल उच्च न्यायालय ने शुहैब हत्या मामले में आरोपी द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करते समय केवल यह जांचना पर्याप्त नहीं है कि पिछले आदेश न्यायिक दृष्टिकोण से सही हैं या गलत।
न्यायालय के अनुसार, स्थानांतरण याचिका के लिए वास्तविक और न्यायसंगत आधार यह होना चाहिए कि आरोपी को अन्यायपूर्ण परीक्षण का गहरा और सच्चा संदेह हो। याचिका में पक्षकार को यह प्रदर्शित करना अनिवार्य है कि मौजूदा न्यायालय में उसे निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा।
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि केवल किसी आदेश से असहमति या आशंका की भावना कार्यवाही स्थानांतरण का आधार नहीं बन सकती। इसके लिए वास्तविक और ठोस कारण होने चाहिए जो यह साबित करें कि न्याय प्रक्रिया में पक्षपात की संभावना है।
शुहैब हत्या मामला काफी समय से केरल की अदालतों में लंबित है। इस मामले में आरोपी की ओर से कई कानूनी दावे दायर किए गए थे, जिनमें यह स्थानांतरण याचिका भी शामिल थी। उच्च न्यायालय के निर्णय से मामला अपने अधिकार क्षेत्र की अदालत में ही चलता रहेगा।