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केरल हाईकोर्ट ने 14 साल पहले लापता सैनिक के मामले में CBI जांच का आदेश दिया
एर्नाकुलम के वेंगूर के रहने वाले सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में कार्यरत थे। अप्रैल 2012 में छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटते समय ट्रेन में सवार होकर वह लापता हो गए।
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केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक सैनिक के 14 साल पहले हुए लापता होने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच करने का आदेश दिया है। यह निर्देश सुभाष चंद्र बोस के मामले में दिया गया है, जो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स में सेवारत थे।
सुभाष चंद्र बोस एर्नाकुलम के वेंगूर इलाके के निवासी थे। अप्रैल 2012 में अपनी छुट्टी समाप्त करने के बाद वह ड्यूटी पर लौटने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान वह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए।
हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI को तुरंत जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को सभी संभावित कोणों से मामले की जांच करने के लिए कहा है।
यह निर्णय सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले डेढ़ दशक से परिवार के सदस्य अपने प्रियजन की खोज में प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में थे।