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नशे में ड्राइविंग के लिए लाइसेंस रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करें: केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने मोटर वाहन विभाग को नशे में ड्राइविंग के मामलों में लाइसेंस रद्द करने की अपनी शक्तियों का सक्रिय रूप से प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस कड़े कदम की आवश्यकता पर बल दिया है।

LSN India · 5 November 2026

नशे में ड्राइविंग के लिए लाइसेंस रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करें: केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के मोटर वाहन विभाग को नशे में ड्राइविंग के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि विभाग को ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अपनी संवैधानिक और कानूनी शक्तियों का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सड़कों पर नशे में ड्राइविंग से होने वाले गंभीर खतरों पर प्रकाश डाला। अदालत ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस रद्द करना केवल एक दंडात्मक उपाय नहीं है, बल्कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

अदालत ने मोटर वाहन विभाग से यह भी कहा है कि वह नशे में ड्राइविंग की घटनाओं की पहचान और कार्रवाई में तेजी लाए। इसके साथ ही, विभाग को पुलिस और न्यायिक प्राधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

यह निर्देश केरल में सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है। अदालत की यह पहल नशे में ड्राइविंग जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।