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मुट्टिल वृक्ष कटाई मामले में केरल उच्च न्यायालय ने ट्रायल रोकने से इनकार किया
केरल उच्च न्यायालय ने मुट्टिल वृक्ष कटाई मामले में निचली अदालत की कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया है। आरोपितों ने लकड़ी परिवहन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होने का तर्क दिया था।
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मुट्टिल वृक्ष कटाई के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने आरोपितों की याचिका खारिज कर दी है। आरोपितों ने न्यायालय से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की थी।
आरोपितों की ओर से दायर निर्वहन याचिका में यह तर्क दिया गया था कि बेची गई लकड़ी के परिवहन के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने दावा किया था कि उन पर लगाए गए आरोप टिकाऊ नहीं हैं और कानूनी आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और निचली अदालत को मामले की सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। न्यायालय का फैसला यह संकेत देता है कि पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
यह मामला अवैध वृक्ष कटाई और पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित है। ट्रायल कोर्ट अब सभी साक्ष्य सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगी।