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SNDP योगम माइक्रोफाइनेंस घोटाले में केरल हाईकोर्ट का होम विभाग पर कड़ा प्रहार

केरल उच्च न्यायालय ने SNDP योगम माइक्रोफाइनेंस घोटाले में अभियोजन को मंजूरी देने संबंधी फाइल को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास भेजने में होम विभाग की देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

LSN India · 11 September 2026

SNDP योगम माइक्रोफाइनेंस घोटाले में केरल हाईकोर्ट का होम विभाग पर कड़ा प्रहार

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को SNDP योगम माइक्रोफाइनेंस घोटाले से संबंधित मामले में होम विभाग द्वारा अदालत के आदेशों का पालन न करने पर गहरी असंतुष्टि जाहिर की। अदालत ने कहा कि विभाग द्वारा अभियोजन को मंजूरी देने संबंधी फाइल को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास भेजने में अनावश्यक देरी की गई है।

न्यायालय की टिप्पणी उस समय आई जब मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी नहीं की गई। हाईकोर्ट ने पहले अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए होम विभाग को निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।

अदालत ने होम विभाग को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी देरी स्वीकार्य नहीं होगी। न्यायालय ने विभाग से तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने और अपनी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

SNDP योगम माइक्रोफाइनेंस घोटाले में कई अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। कोर्ट के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय इस मामले में तेजी लाना चाहता है और प्रशासनिक विभागों से दृढ़ता से पालन की अपेक्षा करता है।