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पीएससी परीक्षा घोटाले में मुख्य आरोपियों को छोड़ा जा रहा है: केरल हाईकोर्ट
केरल लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। आयोग ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मामले को रद्द करने की अपील की है।
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केरल हाईकोर्ट ने पीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुख्य आरोपियों को सवालों के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। यह विचार तब आया जब लोक सेवा आयोग ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा दी गई अभियोजन मंजूरी को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी।
आयोग ने साथ ही क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज प्राथमिकी को भी चुनौती दी है। मामले में पीएससी के कई कर्मचारियों को शामिल किया गया था, जिन पर परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं में सहयोग का आरोप था।
हाईकोर्ट की टिप्पणी जांच और कानूनी कार्यवाही की प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े करती है। अदालत ने सुझाव दिया है कि जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इस मामले में आयोग की ओर से अभियोजन मंजूरी को चुनौती देने का कदम परीक्षा घोटाले की गंभीरता और उसमें शामिल विभिन्न पक्षों की जटिल भूमिका को उजागर करता है। अदालत के सामने यह प्रश्न भी है कि क्या जांच एजेंसियां सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को समान रूप से दायरे में ला रही हैं।