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चेरणल्लूर दुर्घटना: न्यायाधीश के नाबालिग बेटे के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
केरल उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायाधीश को अग्रिम जमानत प्रदान की है। न्यायाधीश ने पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग का संज्ञान लिया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने चेरणल्लूर दुर्घटना मामले में एक अतिरिक्त न्यायाधीश को अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में उनके नाबालिग बेटे के खिलाफ लक्जरी कार चलाने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने अपने निर्णय में कहा कि संबंधित अतिरिक्त न्यायाधीश ने पुलिस पूछताछ के दौरान पूरा सहयोग किया है।
न्यायाधीश के अवलोकन में कहा गया कि आरोपी न्यायाधीश को पुलिस द्वारा छह घंटे तक पूछताछ के लिए रखा गया था। इस दौरान उन्होंने जांच में निरंतर सहयोग प्रदान किया। उच्च न्यायालय ने इस सकारात्मक रवैये को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार की।
चेरणल्लूर में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक लक्जरी वाहन शामिल था। इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की थी। मामले की जांच अभी जारी है और कानूनी कार्यवाही चल रही है।