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केरल हाई कोर्ट ने न्यायाधीश के खिलाफ गिरफ्तारी पर लगाई रोक
चेरनल्लूर में हुई लक्जरी कार दुर्घटना में एक न्यायाधीश के खिलाफ अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह जनमत के दबाव में नहीं आ सकता।
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केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौसर एडप्पागाथ ने चेरनल्लूर की लक्जरी कार दुर्घटना से जुड़े एक न्यायाधीश के खिलाफ मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर अपने मौखिक निर्णय में कहा कि न्यायालय जनमत के अनुसार फैसले नहीं ले सकता। न्यायाधीश ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी न्यायाधीश के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यह निर्णय तब आया है जब दुर्घटना में पीड़ित जयबालकृष्णन के परिवार के सदस्यों ने मामले में पक्ष बनने की याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने पीड़ित के परिवार को अग्रिम जमानत याचिका में शामिल होने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय इस संवेदनशील मामले में न्यायिक प्रक्रिया के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां दोनों ओर से महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख अभी तय की जानी बाकी है।