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पुत्तिंगल पटाखा दुर्घटना केस का ट्रायल रुका, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
केरल उच्च न्यायालय ने पुत्तिंगल पटाखा विस्फोट कांड के मामले में ट्रायल को स्थगित कर दिया है। अदालत ने सार्वजनिक अभियोजक परिवर्तन के संबंध में राज्य से स्पष्टीकरण मांगा है।
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केरल उच्च न्यायालय ने 2016 की पुत्तिंगल पटाखा दुर्घटना से संबंधित मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल को स्थगित कर दिया है। अदालत ने इस कदम से पहले राज्य सरकार से प्रक्रियाधीन मामले में सार्वजनिक अभियोजक परिवर्तन के कारणों का विस्तृत विवरण मांगा है।
कोल्लम जिले में 16 अप्रैल 2016 को हुई इस दुर्घटना में कुल 109 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा घटना में 280 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह अब तक भारत में पटाखों से संबंधित सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है।
न्यायालय के इस निर्णय के बाद राज्य को अब अगली सुनवाई से पहले अभियोजक परिवर्तन के कारणों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। अदालत ने यह कदम कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्याय की गति सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।
मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने निचली अदालत में विभिन्न लोगों के विरुद्ध आरोप तैयार किए थे। लंबित कानूनी प्रक्रियाओं के बीच यह स्थगन आदेश न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।