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केरल हाईकोर्ट ने विजयन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
केरल उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अवैध संपत्ति वृद्धि और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए दिया गया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता के. एम. शाजहान द्वारा दायर याचिका के आधार पर न्यायालय ने यह आदेश पारित किया।
शाजहान ने राज्य पुलिस प्रमुख और सतर्कता निदेशक को पत्र लिखकर विजयन के विरुद्ध अनुचित संपत्ति अर्जन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सहायता प्रदान करने और धन शोधन के आरोपों की जांच की मांग की थी। याचिका में विजयन की पत्नी टी. वीणा और पुत्र रियास के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं।
ED द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में CMRL परियोजना से संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच की गई थी। अदालत ने रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर पुलिस को तत्काल जांच के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
यह मामला विगत कई माह से विवादास्पद रहा है और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत का यह आदेश राज्य में पारदर्शिता और कानून के शासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।