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केरल हाईकोर्ट ने अंसिबा हसन की याचिका स्वीकार की, मैजिस्ट्रेट को नया विचार करने का निर्देश
केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री लक्ष्मीप्रिया के खिलाफ अंसिबा हसन की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले यौन और अपमानजनक सामग्री से संबंधित शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था।
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केरल उच्च न्यायालय ने अंसिबा हसन की याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत को उसकी शिकायत पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया है। अंसिबा ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अभिनेत्री लक्ष्मीप्रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया था।
अंसिबा की शिकायत में आरोप था कि एक वीडियो में ऐसी सामग्री है जो यौन रंग की है और उसके खिलाफ अपमानजनक बयान शामिल हैं। निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया इस शिकायत को स्वीकार करने योग्य नहीं माना था और इसे दर्ज करने से मना कर दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश में मैजिस्ट्रेट को अंसिबा की शिकायत का ताजा मूल्यांकन करने और कानूनी प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।