World · India Bureau
केरल हाईकोर्ट ने सरकार को 5 हफ्ते में 9.73 करोड़ का मुआवजा निपटाने का निर्देश दिया
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पीड़ितों के लंबित मुआवजे में 9.73 करोड़ रुपये की राशि पांच सप्ताह के भीतर निपटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
LSN India ·

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में पीड़ितों को देय 9.73 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित समय सीमा के भीतर वितरित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने पांच सप्ताह की अवधि तय करते हुए कहा है कि यह राशि बिना किसी विलंब के भुगतान की जानी चाहिए।
न्यायालय के इस फैसले के पीछे पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। लंबित मुआवजे के मामले में न्यायालय का यह हस्तक्षेप सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार को अब इस निर्देश का पालन करने और सभी योग्य पीड़ितों को तय समय सीमा के भीतर उनका मुआवजा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की कोई भी देरी गंभीर परिणामों का सामना कर सकती है।