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सबरिमला यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का केरल हाईकोर्ट का आदेश
केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को एरुमेली में सबरिमला तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने बेहतर समन्वय और श्रद्धालुओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक उप-कलेक्टर की नियुक्ति का भी आदेश दिया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) को सबरिमला तीर्थस्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर एरुमेली क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह निर्णय तीर्थयात्रियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर विचार करने के बाद आया है।
अदालत ने निर्दिष्ट किया है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त सफाई, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह कदम लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
न्यायालय ने एक उप-कलेक्टर की नियुक्ति का आदेश दिया है जो सुविधाओं की व्यवस्था के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेंगे और तीर्थयात्रियों की शिकायतों का तुरंत निवारण करेंगे। इससे प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।
त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को अदालत के इस आदेश का पालन करते हुए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि इस कदम से एरुमेली में सबरिमला यात्रियों के लिए समग्र अनुभव में सुधार होगा।