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गुरुवायूर विधायक अकबर के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का फैसला, मेटा और गूगल को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश
केरल हाईकोर्ट ने मेटा और गूगल को गुरुवायूर विधायक एन.के. अकबर से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने अकबर पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है।
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केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मेटा और गूगल को निर्देशित किया है कि वे गुरुवायूर विधायक एन.के. अकबर से जुड़ी सभी सोशल मीडिया सामग्री और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। यह आदेश एक याचिका के आधार पर जारी किया गया है जिसमें अकबर के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
विरोधी उम्मीदवार द्वारा दायर की गई याचिका में अकबर पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेने का आरोप लगाया गया है। आरोप में कहा गया है कि विधायक ने विभिन्न पैम्फलेट और वीडियो सामग्री के माध्यम से अनुचित प्रचार किया। ये सामग्रियां विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की गई थीं।
कोर्ट के निर्देश के अनुसार, मेटा और गूगल को संबंधित सभी डिजिटल साक्ष्य और अभिलेख न्यायिक कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखने होंगे। इस कदम को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना गया है।
यह मामला राजनीतिक उत्तरदायित्व और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है। हाईकोर्ट का यह निर्णय आगामी कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और चुनावी नियमों के पालन की जांच में सहायक होगा।