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केरल हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता के सबरिमला वीडियो को आपत्तिजनक माना
केरल उच्च न्यायालय ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के सबरिमला देवताओं पर टिप्पणी करते वीडियो को आपत्तिजनक घोषित किया है। न्यायालय ने मेटा को इस वीडियो को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सबरिमला के देवताओं के बारे में की गई टिप्पणियों वाले वीडियो को धार्मिक रूप से आपत्तिजनक माना है। न्यायालय के अनुसार, इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी रखने से सबरिमला के पूजनीयों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचेगी।
न्यायमूर्ति ने अदालत में वीडियो देखने के बाद यह निर्णय सुनाया है। वीडियो की सामग्री से सबरिमला मंदिर के भक्तों के धार्मिक विश्वास में ठेस लगने की संभावना न्यायालय को स्पष्ट दिखाई दी।
इसके बाद न्यायालय ने मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक है, को इस वीडियो को अस्थायी रूप से अपने प्लेटफॉर्मों से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह कदम धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने से संबंधित है।
यह मामला धार्मिक मुद्दों और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर उठाए जाने वाले सवालों के केंद्र में है। न्यायालय का फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े विषयों को लेकर सख्त रुख अपनाने का संकेत देता है।