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सबरिमला में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुधारने का केरल हाईकोर्ट का आदेश
केरल उच्च न्यायालय ने तीर्थस्थल प्रबंधन बोर्ड को सबरिमला के सन्निधानम क्षेत्र में अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली में सुधार का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने सबरिमला मंदिर के प्रबंधन प्राधिकारियों को अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, तीर्थ स्थल के सन्निधानम क्षेत्र में राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुपालन में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट के निर्देश में सभी महत्वपूर्ण भवनों और स्थानों पर पूर्ण रूप से कार्यात्मक हाइड्रेंट नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। इस नेटवर्क में पर्याप्त जल दबाव बनाए रखने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। साथ ही, अग्निशमन संबंधी स्वचालित छिड़काव प्रणाली को भी लागू किया जाना है।
न्यायालय ने आग की घटना का शीघ्र पता लगाने के लिए आधुनिक अग्नि संसूचन प्रणाली और अलर्ट सिस्टम स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। ये प्रणालियां सन्निधानम परिसर के समस्त गंभीर संरचनाओं और स्थलों में लागू की जानी चाहिए। यह कदम प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाले इस पवित्र स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना गया है।
सबरिमला मंदिर प्रबंधन बोर्ड को न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इस योजना में सभी सुरक्षा प्रणालियों को समयबद्ध तरीके से स्थापित और परीक्षित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।