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केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड में रिक्तियां भरने के लिए सरकार को 6 सप्ताह दिए
केरल सरकार को राज्य वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधित्व संबंधी विस्तृत सर्वेक्षण पूरा करने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा दी गई है। राज्य ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़ी श्रेणियों की संख्या निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।
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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य वक्फ बोर्ड में रिक्त पदों को भरने संबंधी मुद्दे पर राज्य सरकार को छह सप्ताह की समय सीमा दी है। न्यायालय के इस निर्णय के साथ सरकार को विभिन्न मुस्लिम समुदायों के समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
केरल सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और मुस्लिम समुदाय की अन्य पिछड़ी श्रेणियों की जनसंख्या का विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम वक्फ बोर्ड में समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। विभिन्न मुस्लिम समुदायों का सटीक आकलन करके सरकार रिक्त पदों को न्यायसंगत तरीके से भरने की योजना बना सकेगी।
राज्य ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। यह प्रक्रिया वक्फ प्रशासन को अधिक प्रभावी और प्रतिनिधिमूलक बनाने का लक्ष्य रखती है।