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पॉक्सो अदालतों में सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय का आदेश
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पॉक्सो (यौन अपराध से बालकों का संरक्षण) अदालतों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। न्यायालय का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा बाल पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य प्रशासन से कहा है कि वह यौन अपराध से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालतों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करे। न्यायालय का मत है कि इन अदालतों को बाल पीड़ितों के अनुकूल माहौल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।
न्यायालय के आदेश में केरल सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि पॉक्सो अदालतों में बेहतर भवन व्यवस्था, परामर्श केंद्र, चिकित्सा सुविधाएं और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने बाल पीड़ितों से संवेदनशीलता से निपटने के लिए न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया है।
न्यायालय का यह कदम बाल संरक्षण और न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उचित सुविधाओं की कमी से अक्सर बाल पीड़ित न्याय प्रक्रिया से दूर हो जाते हैं और अपराधी बच निकलते हैं।
राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इन निर्देशों का समयबद्ध रूप से पालन करे और पॉक्सो अदालतों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करे ताकि बाल पीड़ितों को पूरी गरिमा और सहानुभूति के साथ न्याय दिलाया जा सके।