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गवाह संरक्षण योजना पर केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
केरल हाई कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना को लागू करने में राज्य सरकार की ढिलाई पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सरकार से इस महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।
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केरल उच्च न्यायालय ने गवाह संरक्षण योजना के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से उठाए गए इस मुद्दे पर अदालत ने सरकार के कामकाज की गति को लेकर असंतोष दर्शाया है।
यह योजना गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक ढांचा तैयार करती है। इसके तहत खतरे का आकलन, सुरक्षा उपाय, सक्षम प्राधिकारियों का गठन और गवाह संरक्षण कोशिकाएं स्थापित करना शामिल है। योजना में नियमित समीक्षा और एक समर्पित गवाह संरक्षण कोष की भी व्यवस्था है।
अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में पर्याप्त गति नहीं दिखा रही है। गवाहों की सुरक्षा न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे लेकर सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
यह निर्णय उस समय आया है जब न्यायालय देश भर में साक्षी संरक्षण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केरल सहित कई राज्यों में ऐसी योजनाओं को ठीक से लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अदालत ने सरकार को समय सीमा के साथ एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा है।