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केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम पार्षद आर. सुगथन के निरोध आदेश को रद्द किया
केरल उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के पार्षद आर. सुगथन के विरुद्ध जारी निरोध आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
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तिरुवनंतपुरम के केरल उच्च न्यायालय ने शहर निगम के पार्षद आर. सुगथन के विरुद्ध लागू निरोध आदेश को अपने हाल के फैसले में निरस्त कर दिया है। इस आदेश से सुगथन तत्काल प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। न्यायालय ने यह निर्णय सुगथन द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के बाद दिया है जिसमें उन्होंने निरोध आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन होने की बात कही थी। सुगथन के वकील ने तर्क दिया था कि निरोध आदेश जारी करने से पहले उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से तिरुवनंतपुरम में राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। पार्षद सुगथन अब अपने नगरीय निकाय संबंधी कार्यों को फिर से संभालने के लिए स्वतंत्र हैं।