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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य वक्फ बोर्ड पुनर्गठन पर रोक नहीं लगाई

केरल उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को रोकने की अपील को खारिज कर दिया है। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया।

LSN India · 23 October 2026

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य वक्फ बोर्ड पुनर्गठन पर रोक नहीं लगाई

कोचीन में केरल उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने राज्य वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित मामले में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है। बेंच ने उन अपीलों पर विचार किया जो सिंगल बेंच के एक पूर्व आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं, जिसमें सिंगल बेंच ने भी वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

यह मामला वक्फ प्रशासन से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच चल रहे विवाद का हिस्सा है। बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर कई याचिकाएं न्यायालय में लंबित थीं, जिनमें इसे रोकने की मांग की जा रही थी।

डिविजन बेंच का यह निर्णय इंगित करता है कि अदालत वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है। इस विषय पर आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रह सकती है, लेकिन स्थगन आदेश न मिलने से पुनर्गठन की प्रक्रिया को कोई तात्कालिक बाधा नहीं है।